भोपाल, 11 (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सीधी भर्ती में आयु सीमा पांच साल घटा दी है। अब प्रदेश और प्रदेश से बाहर के अभ्यार्थियों के लिए आयु सीमा एक समान होगी।
राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी. सी. शर्मा ने मंगलवार रात हुई कैबिनेट के फैसलों की संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया, “सीधी भर्ती में लोकसेवा आयोग के लिए आयु सीमा अब 21-35 वर्ष कर दी गई है। वहीं गैर पीएससी के पदों के लिए आयु सीमा 18-32 वर्ष की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पीएससी में आयु सीमा 21-40 वर्ष होगी।”
ज्ञात हो कि राज्य के अभ्यार्थियों के लिए पीएससी में भर्ती के लिए आयु सीमा पहले 21 से 40 वर्ष थी। इसमें पांच वर्ष की कटौती की गई है। अब राज्य और बाहर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा एक समान होगी।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर यह आयु सीमा तय की गई है। पूर्व में राज्य और राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा अलग-अलग थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आयु सीमा एक समान करने का निर्देश देते हुए कहा था कि भर्ती की आयु सीमा अलग-अलग नहीं रखी जा सकती।