Sun. Feb 23rd, 2025
    tiktok

    सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उच्च न्यायालय 24 अप्रैल कर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप पर विचार कर फैसला नहीं करता तो उस पर लगा अंतरिम बैन हट जाएगा।

    अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि उनकी और विशेषज्ञों की दलील सुने बिना फैसला नहीं दिया जा सकता था, जिसके बाद शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश दिया है।

    शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय अगले दो दिनों में मामले पर विचार कर आदेश पारित नहीं करता है तो ऐप पर लगी अंतरिम रोक हट जाएगी।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *