सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उच्च न्यायालय 24 अप्रैल कर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप पर विचार कर फैसला नहीं करता तो उस पर लगा अंतरिम बैन हट जाएगा।
अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि उनकी और विशेषज्ञों की दलील सुने बिना फैसला नहीं दिया जा सकता था, जिसके बाद शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश दिया है।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय अगले दो दिनों में मामले पर विचार कर आदेश पारित नहीं करता है तो ऐप पर लगी अंतरिम रोक हट जाएगी।