Sun. Nov 17th, 2024
    सुप्रीम कोर्ट

    अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। 2.77 एकड़ बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवादित जमीन का फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीब की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

    सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को दो हफ्ते का समय देकर दस्तावेजों को पूरा करने को कहा है। कोर्ट के मुताबिक आवश्यक दस्तावेज पूर्ण नहीं होने की वजह से अगली तारीख घोषित की गई है। 14 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले मुख्‍य याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी जाएंगी। बाद में अन्‍य याचिकाकर्ताओं की सुनवाई होगी।

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये मामला आस्था की तरह नहीं चलकर भूमि विवाद की तरह ही चलेगा। इससे संकेत मिलते है कि ये मामला अब सदियों पुराने धार्मिक इतिहास के अनुसार नहीं चलेगा। कोर्ट इसे भूमि विवाद मानकर ही सुनवाई करेगा।

    मामले में कोई नया पक्षकार नहीं जुडेगा

    कोर्ट ने प्रक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी पक्षों को दो हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले से संबंधित वीडियो को दो हफ्तों के भीतर कोर्ट में लाया जाए। रामायण और गीता के अंशों का अनुवाद किए जाने को भी कोर्ट ने कहा।

    सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में अब कोई नया पक्षकार नहीं जुडेगा। कोर्ट अब भावनात्मक व दलीलों को न सुनकर भूमि विवाद की तरह ही इस केस का निपटारा करेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले से संबंधित जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनका नाम हटेगा।