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    उन्नाव दुष्कर्म मामले में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी पाया गया है। सोमवार को राजधानी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है।

    उन्नाव दुष्कर्म मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है। तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 5 (सी) और 6 की धारा 6 (6) के तहत दोषी ठहराया है। अदालत द्वारा 19 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई जाएगी।

    कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए देर से केस दर्ज कराया। हम उसकी परेशानी समझते हैं। लेकिन गैंगरेप के केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर करने में एक साल क्यों लगाया?

    इस मामले में अब तक कुल पांच एफआईआर दर्ज की गई थीं। जिनमें से सिर्फ एक पर फैसला आया है। बाकी मामलों की सुनवाई अभी तीस हजारी कोर्ट में ही चल रही है। इनमें पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत, सड़क हादसे में उसके परिवार की दो महिलाओं की मृत्यु, पीड़िता के साथ गैंगरेप और उसके चाचा के खिलाफ झूठे मुकदमे के मामले शामिल हैं।

    ज्ञात हो, जून 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया था। बलात्कार के आरोपों के बाद यूपी के बांगरमऊ से चार बार के विधायक सेंगर को अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था।

     

     

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