अभी पिछले महीने ही आरबीआई ने बैंक अकाउंट्स को आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता संबंधी आदेश जारी किए थे। यहां तक कि बैंक खाता खोलने के लिए भी सरकार ने आधार की डिटेल मांगी है। इसके बाद अब बीमा नियामक ने भी सभी बीमा पॉलिसी के लिए आधार और पैन डिटेल देने का आदेश जारी कर दिया है।
आप को जानकारी के लिए बता दें कोई भी बीमा पॉलिसी हो चाहे लाइफ इंन्श्योरेंस हो, हैल्थ इंन्श्योरेंस या फिर मोटर इंन्श्योरेंस, सभी को आधार और पैन से लिंक कराना होगा। आपको बता दें कि आईआरडीएआई यानि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने यह आदेश मनी लॉड्रिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जारी किया है। IRDAI ने मेंटिनेंस एंड रिकॉर्ड के सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट-2017 के तहत यह प्रावधान जारी किया है।
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अगर पॉलिसी पहले से करा रखी हो तो क्या करें?
कोई भी पुरानी पॉलिसी हो चाहे वो लाइफ इंन्श्योरेंस हो, हैल्थ इंन्श्योरेंस या फिर मोटर इंन्श्योरेंस इन सभी में आपको आधार और पैन की डिटेल देनी होगी। आईआरडीएआई के अनुसार यदि आप के पास पैन कार्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में आप को फॉर्म 60 भरना होगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित बीमा कंपनी से तुरंत संपर्क करें।
नई पॉलिसी कराते वक्त:
नई पॉलिसी कराने वालों के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि जिस दौरान आप नई पॉलिसी खरीदें उसी समय आधार और पैन डिटेल दे दें। बीमा नियामक की ओर से बीमा कंपनियों को यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है।
बीमा नियामक का निर्देश:
आईआरडीएआई ने निर्देश जारी कर कहा है कि तत्काल प्रभाव से सभी बीमा कंपनियां अपनी सभी बीमा पॉलिसियोें हेल्थ,लाइफ,जनरल इंश्योरेंस को आधार—पैन से लिंक कराएं। सभी पॉलिसी धारकों को भी अपनी बीमा पॉलिसी को अतिशीघ्र आधार और पैन से लिंक कराने को कहा गया है। बीमा नियामक ने यह भी कहा है कि बीमा कंपनियां इस आधार—पैन डिटेल के आधार पर धोखाधड़ी पर रोक लगाएंगी तथा बीमा क्लेम का जल्दी से निपटारा भी कर पाएंगी।