इलाहबाद हाई कोर्ट ने फूड ऐंड हर्बल पार्क के लिए पेड़ काटे जाने के मामले में बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है। दरअसल बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने यहाँ अपने निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में जमीन अधिग्रहण किया है।
गौरतलब है कि यह नोटिस बाबा को इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी द्वारा जमीन पर लगे 6 हजार हरे पेड़ बिना किसी पूर्व अनुमति के काट दिए गए हैं।
बाबा को इस नोटिस का जवाब 10 दिनों के भीतर देने को कहा गया है, ध्यान देने वाली बात ये है कि हाई कोर्ट ने पहले से ही इस जमीन पर किसी तरह के निर्माण करने से रोक लगा रखी थी।
इस मामले में सरकार और युमना एक्सप्रेसवे ऑथरिटी आमने सामने है, एक तरफ जहा युपी सरकार 3000 पेड़ो के काटे जाने की बात कह रही है, वही दूसरी तरफ युमना एक्सप्रेसवे ऑथरिटी इस बात से साफ इंकार कर रही है।
असफ खान नाम के व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका डालकर पतंजलि द्वारा जमीन आवंटन पर सवाल उठाए थे। याचिका में कहा गया था कि इस जमीन पर लगे 600 पेड़ काटे जाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा।
कोर्ट ने युमना एक्सप्रेसवे ऑथरिटी से पूछा है कि क्या रामदेव उनके किसी सहयोगी या उनकी कंपनी को जमीन आवंटित की गयी थी ? कोर्ट ने ऑथरिटी को एक दिन का समय देते हुए इस मामले की सुनवाई बुधवार को करने को कहा है।