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    बांग्लादेश में आतंकवाद-रोधी न्यायाधिकरण 2016 में हुए हॉले आर्टिसान कैफे पर हुए हमले के मामले में 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाने वाला है। हमले में विदेशी समेत 22 लोग मारे गए थे।

    बीडी न्यूज24 ने सोमवार को लोक अभियोजक गुलाम सरवर खान जाकिर के हवाले से कहा, “ढाका के आतंकवाद-रोधी विशेष न्यायाधिकरण के न्यायाधीश मोहम्मद मुजीबुर रहमान ने मामले में सरकार और बचाव पक्ष की बहस और सुनवाई के बाद फैसले के लिए तिथि मुकर्रर कर दी।”

    इससे पहले मामले में आठ प्रतिवादियों ने एक जुलाई, 2016 को हुए वीभत्स हमले में खुद को दोषी नहीं ठहराने का अनुरोध किया था। हमले के दौरान पांच सशस्त्र आतंकवादियों ने ढाका स्थित हॉले आर्टिसान कैफे को 12 घंटे तक अपने कब्जे में ले लिया था और वहां स्थित दर्जनों लोगों को बंधक बनाने के साथ नौ इतालवी और सात जापानियों समेत 22 लोगों की हत्या कर दी थी।

    आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट(आईएस) ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, हालांकि बांग्लादेश सरकार ने कहा था कि हमले के पीछे जिहादी समूह जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश(जेएमबी) का हाथ है।

    अदालत ने 27 अक्टूबर को मामले में 113 गवाहों के बयान को दर्ज करने का काम पूरा कर लिया था।

    जांच अधिकारी हुमायूं कबीर ने कहा, “मामले में 21 संदिग्धों में से 13 को विभिन्न समय, विभिन्न छापों में मार गिराया गया है और बचे आठ आरोपी जेल में बंद हैं।”

    मामले में शामिल मारे गए 13 आतंकवादियों में वे आतंकवादी भी शामिल हैं, जिन्हें घटना के दौरान बंधकों को छुड़ाने के प्रयास में मार गिराया गया था।

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