बांग्लादेश की अदालत ने बुधवार को विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नौ नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौत की सज़ा सुनायी है। साथ ही 25 अन्य के लिए उम्रकैद की सज़ा मुकर्रर की है। दोषियों ने 25 वर्ष पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना की हत्या का प्रयास किया था।
पीएम हसीना पर हमला करने वालो को सज़ा
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 आया दोषियों को 10 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गयी है और एक लाख टका जुर्माना लगाया गया है। आरोप पत्र में 52 लोगो को अपराधी ठहराया गया है और इसमें से 33 अदालत के फैसले के दौरान मौजूद थे।
कथित आरोपियों में से पांच की अदालत की सुनाई के दौरान ही मौत हो गयी थी और अन्य 14 अंडरग्राउंड है। साल 1994 में शेख हसीना विपक्ष की नेता थी। 23 सितम्बर को वह समूचे देश में प्रचार के लिए ट्रेन से यात्रा कर रही थी और इस दौरान उनके ट्रेन के कोच पर बीएनपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने हमला कर दिया था।
विपक्षी दल के दिग्गज नेता हमले में शामिल
मौत की सज़ा पूर्व मेयर और बीएनपी के इश्वार्दी म्युनिसिपेलिटी यूनिट के अध्यक्ष मोक्लेसुर रहमान बबलू, पबना डिस्ट्रिक्ट यूनिट बीएनपी लिब्रेशन वॉर अफेयर्स सेक्रेटरी एकेएम अक्तार्यज्ज़मन, बीएनपी के इश्वार्दी म्युनिसिपेलिटी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी ज़कारिया पिंटू, जुबो दल के इश्वार्दी म्युनिसिपेलिटी यूनिट के अध्यक्ष मोस्तोफा नूर ए आलम और बीएनपी के नेताओं में महबूबुल रमेश पलाश, शम्सुल आलम, शहीदुल इस्लाम, रजौल करीम और अजीजुर रहमान को सुनाई गयी है।
साल 2004 में विपक्षी दल की नेता शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमला किया गया था। इस हमले में शेख हसीना समेत 500 लोग घायल हुए थे और 24 लोगों को जान गवानी पड़ी। यह हमला 21 अगस्त को अवामी लीग की रैली के दौरान हुआ।
जांचकर्ताओं के मुताबिक इस हमले का मकसद विपक्षी नेता शेख हसीना को हानि पंहुचाना था और पीएम हसीना की इस हमले में सुनने की क्षमता प्रभावित हुई थी। इस हमले में महिला दल की प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति जिल्लुर रेहमान की पत्नी का निधन हो गया था।