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    suresh-prabhu

    नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। जिसमें देश के नागरिक जो हवाई यात्री करते हैं उनके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं।

    इसमें विज्ञप्ति में यात्रियों द्वारा रद्द किए गए व हवाई यात्रा के पुनर्निर्धारण के आरोपों के लिए मानदंडों में संशोधन किया गया है।

    हालांकि यह नए नियम केवल उसी हालत में लागू होंगे जब या तो फ्लाईट रद्द हो जाए या फिर उड़ान में देरी हो।

    चार्टर के अनुसार, यदि एक फ्लाईट को उड़ान भरने में चार घंटे से अधिक की देरी होने की उम्मीद है, तो एयरलाइन को मुफ्त भोजन और जलपान की व्यवस्था करनी होगी। वहीं अगर उड़ान में 6 घंटे से अधिक की देरी होती है, तो एक यात्री को यह भी अधिकार होगा कि वह टिकट का पूरा रिफंड प्राप्त करें और अपनी यात्रा रद्द कर दे।

    वहीं नए नियम के मुताबिक यदि एक उड़ान जो 20:00 और 3:00 घंटे के बीच निर्धारित है, तो 6 घंटे से अधिक की देरी हुई या विमान रद्द होने पर यात्रियों को मुफ्त होटल आवास दिया जाना चाहिए। छह घंटे से अधिक की देरी के मामले में एयरलाइन को मूल प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले यात्रियों को सूचित करना होगा।

    एविएशन कॉन्क्लेव 2019 में जारी किए गए चार्टर में कहा गया है, “एयरलाइंस को प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम दो सप्ताह पहले वैकल्पिक उड़ान या रिफंड की व्यवस्था करनी होगी। या फिर यात्री को शर्तों के अधीन 10,000 रुपये तक का मुआवजा देना होगा।”

    नए नियम में यह भी सुविधा है कि यदि फ्लाईट को उड़ान भरने में अपने तय समय से देरी हो रही है, तो एयरलाइन को यात्रियों की प्रतीक्षा के दौरान उन्हें जलपान व खाने की सुविधा देनी होगी।

    ओवरबुकिंग की समस्या होने पर एयरलाइन को वैकल्पिक फ्लाईट की व्यव्स्था भी मुहैया करानी होगी। यदि एयरलाइन ऐसा करने में असमर्थ है, तो उसे मुआवजा देना होगा।

    नियमों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई यात्री टिकट रद्द करता है तो उसे वैधानिक करों, उपयोगकर्ता विकास और यात्री सेवाओं के शुल्क की वापसी प्राप्त करने का अधिकार है जो एक एयरलाइन द्वारा लगाया जाता है।

    हालांकि, एक विदेशी उड़ान के लिए धनवापसी का अधिकार एयरलाइन की आंतरिक नीति के अधीन होगा। यदि कोई व्यक्ति केवल एयरलाइन की गलती के कारण चोट या मृत्यु से पीड़ित है, तो एयरलाइन 20 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

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