Thu. May 2nd, 2024
आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्यता

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है जिसके अंतर्गत अबसे हर व्यक्ति को आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा।

नोटिस का विवरण :

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस में कहा गया था “अबसे आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड और पैन का लिंक होना ज़रूरी है”

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 26 सितंबर को केंद्र की फ्लैगशिप आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को बैंक खातों, मोबाइल फोन और स्कूल प्रवेश के साथ जोड़ने की अनुमति नहीं दी गयी थी। पांच-न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने कहा था कि जब आधार आईटी रिटर्न दाखिल करने और स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवंटन के लिए अनिवार्य रहेगा, तो आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा और दूरसंचार सेवा प्रदाता मोबाइल से इसके कनेक्शन लिंक की मांग कर सकते हैं।

आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है। एक अधिसूचना में, सरकार ने कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए अधिकतम विलंब शुल्क 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये है। आयकर विभाग भी हो सकता है आईटीआर दाखिल करने के लिए कर-अपराधियों को धारा 142 (1) के तहत नोटिस भेजें।

By विकास सिंह

विकास नें वाणिज्य में स्नातक किया है और उन्हें भाषा और खेल-कूद में काफी शौक है. दा इंडियन वायर के लिए विकास हिंदी व्याकरण एवं अन्य भाषाओं के बारे में लिख रहे हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *