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    bikaner pakistan citizen

    दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिल पर हुए आंतकी हमले को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान मूल के लोगों को 48 घंटे के भीतर जिला खाली करने के आदेश दिए गए हैं।

    सोमवार को बीकानेर के जिला अधिकारी ने एक घोषणा जारी किया है और उसे जल्द से जल्द मानने का भी आदेश दिया है। समाचार एजेंसी आईआई के अनुसार जिला अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभावी आदेशों की एक सूची जारी की है जो दो महीने तक लागू रहेगी। जिले के होटल और लॉज को भी पाकिस्तानी नागरिकों को अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है।

    बीकानेर पुलिस द्वारा जारी किये गए निर्देश
    बीकानेर पुलिस द्वारा जारी किये गए निर्देश
    बीकानेर पुलिस द्वारा जारी किये गए निर्देश
    बीकानेर पुलिस द्वारा जारी किये गए निर्देश

    जिला मजिस्ट्रेट ने वहां के सभी भारतीय नागरिकों को किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को काम पर नहीं रखने और पड़ोसी देश के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध नहीं रखने का निर्देश जारी किया है।

    इस आदेश में भारतीय नागरिकों को किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी को दूरसंचार के माध्यमों से अज्ञात व्यक्तियों को साझा करने के लिए आगाह किया गया है। इसमें नागरिकों से पाकिस्तान में पंजीकृत सिम कार्ड का उपयोग नहीं करने के चेतावनी दी गई है।

    जिला प्रशासन ने कहा कि यह आदेश उन पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने विदेशी पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण कराया है।

    14 फरवरी को पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए आत्हमघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों के मारे जाने के बाद देश के लोगों में आक्रोश है।

    इस हमले की निंदा करने के लिए देश भर में कई जगहों पर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन व नारेबाजी की जा रही है।

    इससे पहले शुक्रवार को भारत ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा वापस ले लिया था। दुनिया भर के कई प्रमुख नेताओं ने भी इस भयंकर हमले के देखते हुए भारत के साथ खड़े होने का तय किया और पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग-थलग करने का आह्वान किया है।

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