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    kiran bedi

    नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर नोटिस जारी किया जिसमें पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी को सरकार के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यो में हस्तक्षेप करने से रोका गया है।

    उप राज्यपाल की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि केंद्र उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने चाहता है। उन्होंने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

    तुषार मेहता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश हुए थे।

    तुषार मेहता ने कहा, “शासन में ठहराव आ गया है।”

    केंद्र ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

    उच्च न्यायालय ने अप्रैल में कहा था कि उप राज्यपाल का दखल ‘समानांतर सरकार’ चलाने के बराबर है।

    मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश को खारिज कर दिया जिसमें बेदी को प्रशासनिक अधिकार दिया गया था।

    पुडुचेरी के कांग्रेस विधायक के.लक्ष्मीनारायण द्वारा बेदी के खिलाफ दायर मामले पर फैसला देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि उप राज्यपाल को सरकार की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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