Sat. Nov 23rd, 2024
    पाकिस्तान इमरान खान

    पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को बड़ी राहत प्रदान की है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे दोषी करार देती है या संसद से अयोग्य घोषित करती है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा।

    हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के महासचिव जहांगीर तारीन को संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत जीवन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

    दरअसल जहांगीर ने नामाकंन-पत्र में उनकी ऑफ-शोर कंपनी (तट के पास स्थित संपति) के बारे में जानकारी नहीं दी थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बहुप्रतीक्षित फैसले को सुनाया है।

    पार्टी के विदेशी वित्त पोषण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की

    पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता हनीफ अब्बासी ने दो याचिका दायर की थी जिसमें पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और महासचिव तारीन को संसद से अयोग्य घोषित करने के लिए अपील की गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के विदेशी वित्त पोषण की जांच करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के चुनाव आयोग की है।

    सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि उन्हें नामांकन पत्र में ऑफ-शोर कंपनी से संबंधित जानकारी देने की आवश्यकता नहीं थी।

    क्योंकि उस समय वो वह न तो कपंनी के निदेशक थे और न ही शेयरधारक थे। इस फैसले के बाद इमरान खान का राजनीतिक भविष्य खराब होने से बच गया है। आशंका थी कि अगर उन्हें संसद से अयोग्य करार दिया जाता है तो वो सक्रिय राजनीति को पूरी तरह से छोड़ने वाले थे।