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    पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत एटीसी ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग से जुड़े दो मामलों में बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जमात-उद-दावा (जेयूडी) के नेता हाफिज सईद के खिलाफ दोनों मामलों की सुनवाई गुरुवार को हुई थी। एटीसी न्यायाधीश मलिक अरशद भट्ट ने इन मामलों की सुनवाई की। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने अवैध फंड जमा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

    लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ने बीते 11 दिसंबर को जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद और चार अन्य के खिलाफ आतंकी संगठनों को धन मुहैया कराने के मामले में आरोप तय किए थे।

    हाफिज सईद ने हालांकि इन आरोपों को बेबुनियाद और पाकिस्तान सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा बताया है।

    उन्होंने दावा किया कि उन पर प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के नेताओं के रूप में गलत तरीके से आरोप लगाए गए हैं।

    तीन जुलाई 2019 को जेयूडी के शीर्ष 13 नेताओं पर आतंकवाद के वित्त पोषण और धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से संबंधित लगभग दो दर्जन मामले दर्ज किए गए थे।

    पंजाब प्रांत के पांच शहरों में मामले दर्ज करने वाले सीटीडी ने घोषणा की कि जेयूडी अल-अनफाल ट्रस्ट, दावतुल इरशाद ट्रस्ट और मुआज बिन जबाल ट्रस्ट सहित गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए भारी धन से आतंकवाद का वित्त पोषण कर रहा है।

    इन गैर-लाभकारी संगठनों पर अप्रैल में प्रतिबंध लगाया गया था। विस्तृत जांच के दौरान पाया गया कि उनके जेयूडी और इसके शीर्ष नेतृत्व के साथ संबंध हैं।

    इसके बाद 17 जुलाई 2019 को सईद को पंजाब सीटीडी द्वारा आतंक के वित्त पोषण के आरोप में गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया था।

    सीटीडी द्वारा गुजरांवाला एटीसी के सामने पेश करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था।

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