अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान पर साल 2011 में रिको डिक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को खनन पट्टा देने से गैर कानूनी तरीके से इंकार करने पर 5.976 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। तेथ्यान कॉपर कंपनी, चिली की खनन कंपनी अन्तोफगास्ता और कनाडा की बर्रिक्क गोल्ड कारपोरेशन का जॉइंट वेंचर हैं।
पाक पर जुर्माना
इन कंपनियों ने साल 2012 में विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय केंद्र में निवेश विवाद के समाधान के लिए याचिका दायर की थी, इससे पूर्व बलोच सरकार ने कंपनी की किराए पर देने के आग्रह को खारिज कर दिया था। 700 पन्नो के आदेश में प्राधिकरण ने 4.08 अरब डॉलर का जुर्माना और 1.87 अरब डॉलर का ब्याज देने का हुक्म सुनाया है।
कंपनी ने 11.43 अरब डॉलर के नुकसान का दावा किया है। तेथ्यान कॉपर ने एक दशक पूर्व रिको डिक में विभिन्न खनिज पदार्थों की खोज की थी। रविवार को पाकिस्तान ने कहा कि “वह तेथ्यान कॉपर की बातचीत से समाधान की इच्छा का इस्तकबाल करते हैं।”
सरकार ने कहा कि “वह अदालत के आदेश से निराश है लेकिन वह तेथ्यान कॉपर के चेयरमैन के बयान से संतुष्ट है कि वह इस मसले के समाधान के लिए बातचीत करने को उत्सुक है।”
यह हुक्म पाकिस्तान के लिए बेहद संवेदनशील अवसर पर आया है। इस माह के शुरुआत में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ छह अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज पर दस्तखत किये थे, ताकि देश को आर्थिक मंदी के दौर से उभरा जा सके।
एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भी ऐलान किया कि वह पाकिस्तान को विभिन्न आर्थिक विकास की परियोजनाओं के लिए अगले पांच वर्षों में 10 अरब डॉलर राशि कर्ज पर देने की योजना बना रहे हैं।