समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अदालत ने शुक्रवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद से जुड़े दो और मामलों को फण्ड करने के आरोप में 32 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने सईद पर 340,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया है।
Pakistan anti-terrorism court sentences Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed to 31 years in jail: Pakistan media
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— ANI (@ANI) April 8, 2022
आतंकवाद निरोधी अदालत (Anti-terrorism court (ATC)) के न्यायाधीश एजाज अहमद भुट्टर ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग द्वारा दर्ज की गई दो FIRs की मुताबिक सईद को 32 साल की जेल कैद सजा सुनाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले के से कहा कि कोर्ट ने सईद को 15.5 साल और 16.5 साल की सजा सुनाई गई है।
70 वर्षीय हाफिज सईद को इससे पहले ऐसे पांच मामलों में 36 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी — हाफिज सईद, जिस पर अमेरिका द्वारा 10 मिलियन अमरीकी डालर का इनाम रखा गया है, सईद को जुलाई 2019 में आतंकवाद की फंडिंग के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। सईद के नेतृत्व में जमात उद दावा, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए अग्रणी संगठन है, जो 26/11 के मुंबई हमले के पीछे छह अमेरिकियों सहित 166 लोगों की मौत के पीछे था।