पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम पर शीर्ष अदालत ने विदेश में अवैध संपत्ति मामले में 2.94 करोड़ का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने अलीमा खानम को आगामी एक सप्ताह में इस रकम को भरने के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान अलीमा खानम और उनके वकील ने उनके पक्ष को रखा था। अदालत ने कहा कि यदि खातून इस आदेश की अवहेलना करती है तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जायेगा।
शीर्ष अदालत के मुख्या न्यायाधीश सकीब निसार ने अलीमा खानम से पूछा था कि उन्होंने विदेश में कितनी संपत्ति खरीदी थी। अलीमा खानम ने कहा कि उन्होंने विदेश में तीन लाख 70 हज़ार डॉलर की रकम की जमीन खरीदी थी, जिसकी आधिक रकम यानी 50 फीसदी उन्होंने कर्ज लेकर चुकाई थी और शेष उनके पास मौजूद थी।
अलीमा खानम के वकील ने कहा कि संपत्ति खरीदने से सम्बंधित सभी दस्तावेज हमने अदालत में दाखिल करा दिए हैं। पाकिस्तान के फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू ने कहा कि अलीमा खानम पर अदालत ने 2.94 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व सुनवाई में एफबीआर ने अदालत को अलीमा खानम का कर ब्यौरा और संपत्ति की जानकारी दी थी।
इस मामले पर शीर्ष अदालत ने लिया था संज्ञान
पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के मुख्या न्यायाधीश सकीब निसार ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया था। ख़बरों के मुताबिक सकीब निसार पाकिस्तान में बाँध के निर्माण के लिए राशि जुटाने को लन्दन के दौरे पर गए थे। इस दौरान विदेशी पत्रकारों ने मुख्य न्यायाधीश को अलीमा खान विदेश में संपत्ति होने की जानकारी दी थी।