Sun. Jan 19th, 2025
    हाफिज सईदFILE PHOTO - Hafiz Muhammad Saeed, chief of the Islamic charity organization Jamaat-ud-Dawa (JuD), sits during a rally against India and in support of Kashmir, in Karachi, Pakistan, December 18, 2016. REUTERS/Akhtar Soomro/File Photo

    पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने सोमवार को मदरसे के लिए गैर कानूनी तरीके से जमीन के इस्तेमाल में हाफिज सईद की अग्रिम जमानत को मंज़ूरी दे दी है। यह आतंकवादी मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। अदालत ने हाफिज सईद और तीन अन्य आरोपियों को 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी है और सईद को 50000 के मुचलके को अदा करने का फरमान सुनाया है।

    हाफिज सईद को अग्रिम जमानत

    बहरहाल, सईद और सात अन्य सहयोगियो द्वारा आतंकी वित्तपोषण मामले में दायर याचिका पर पाकिस्तानी लाहौर उच्च न्यायलय ने संघीय सरकार, पंजाब सरकार और पंजाब प्रान्त के आतंक रोधी विभाग को नोटिस जारी किया है। इस माह की शुरुआत में पीटीडी ने सईद के खिलाफ आतंकी वित्तपोषण और पनाहगार के मामलो को दर्ज किया था

    इसके प्रतिकार में सईद और अन्यो ने शुक्रवार को लाहोर उच्च अदालत में इस मामले को चुनौती दी थी। जजों की पीठ शेहरम सर्वर चौधरी और मोहम्मद वहीद खान ने पक्षों से दो हफ्तों के भीतर अदालत में जवाब जमा करने का आदेश दिया है। सईद पर पाकिस्तान को कार्रवाई को भारत ने ढोंग करार दिया था।

    पाकिस्तान की पंजाब प्रान्त की सरकार ने आतंकवाद के वित्तपोषण में हाफिज सईद और उसके गैर कानूनी संगठन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। अलबत्ता भारत ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई का पूर्ण रूप से खंडन किया है। भारत के मुताबिक, पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई दिखावे के लिए पहले भी कर चुका है।

    जून, 2014 में लेट को अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अमेरिकी विभाग ने हफ़ीज़ सईद को विशेष वैश्विक आतंकी करार दिया था। साथ ही साल 2012 में हाफिज सईद पर एक करोड़ डॉलर की इनामी राशि भी रखी थी। दिसंबर 2008 में हाफिज सईद को यूएन सिक्योरिटी कॉउन्सिल रेसोलुशन 1267 के तहत आतंकी घोषित किया गया था।

     

    By कविता

    कविता ने राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। वर्तमान में कविता द इंडियन वायर के लिए विदेशी मुद्दों से सम्बंधित लेख लिखती हैं।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *