नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई।
न्यायमूर्ति ए.के. चावला ने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी और अन्य को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया।
अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 30 जुलाई का दिन निर्धारित किया है।
जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं।
इससे पहले, अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 24 अक्टूबर की तारीख तय की थी।
अदालत 2जी स्पेक्ट्रम मामले में राजा, कनिमोझी और अन्य को बरी करने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही है।
एक विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को उन्हें बरी कर दिया था।
बरी किए गए अन्य लोगों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) सुप्रीमो एम. करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल, आसिफ बलवा, विनोद गोयनका, फिल्म निमार्ता करीम मोरानी, पी. अमिर्थम और शरद कुमार शामिल हैं।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जांच एजेंसियों ने मार्च 2018 में उच्च अदालत का रुख किया।