सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वे जल्द से जल्द आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को हिरासत में लें। इनके खिलाफ पहले से ही अपराधिक मामला दर्ज है। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देष दिए हैं कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशक शिव प्रिय और अजय कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है।
अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की निगरानी में एक होटल में हिरासत में रखे गए किसी भी निदेशक को गिरफ्तार करने से एजेंसी को कभी नहीं रोका है। कोर्ट ने पुलिस को आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल शर्मा के दिल्ली स्थित बंगले व अन्य निजी संपतियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है।
Amrapali case: Supreme Court directs the arrest of Amrapali Group CMD, Anil Sharma and two other directors in a criminal complaint filed against them. pic.twitter.com/uBSbt3zBoQ
— ANI (@ANI) February 28, 2019
न्यायालय के आदेशों से यह साफ है कि इस मामले में दोषी सभी लोगों की संपतियों पर कब्जा किया जाएगा। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने तकरीबन 200 लोगों को नोटिस भी जारी किया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक आपाराधिक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट फिलहाल आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के मामले की सुनवाई कर रहा है।