2012 के निर्भया गैंगरेप में शामिल एक दोषी ने अक्षय कुमार सिंह ने सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की थी। जिसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन न्यायधीशों की पीठ 17 दिसंबर को दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुर्नविचार याचिका पर सुनावई करेगी।
सात साल पहले 16 दिसंबर को चलती बस में निर्भया का वीभत्स तरीके से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में शीर्ष अदालत ने चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है।
पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2012 सामूहिक दुष्कर्म की मृतक पीड़िता निर्भया की मां आशा देवी ने कहा है कि अदालत को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन याचिका को पहले ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
बता दें, अक्षय से पहले मामले में एक अन्य दोषी विन्य शर्मा राष्ट्रपित के पास अपनी दया याचिका भेज चुका था। जो कि खारिज कर दी गई थी। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिका पर लिए गए निर्णय को लेकर तिहाड़ प्रशासन को पटियाला कोर्ट जाना था। क्योंकि दोषी का डेथ वारंट वहां से जारी होता।
दया याचिका सिर्फ एक दोषी विनय शर्मा ने लगाई थी। अदालत को यह तय करना था कि अन्य दोषी अक्षय, पवन, मुकेश दोबारा दया याचिका दे सकेंगे या नहीं? राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वे कब डेथ वारंट निकालते हैं। हालांकि इस बीच अक्षय की पुनर्विचार याचिका से मामला फिर फंस गया है।