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    2012 में दिल्ली में हुए निर्भया मामले (Nirbhaya Case) में चार आरोपियों में से एक विनय नें आज जेल की दिवार से खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी नें अपने वकील की मदद से “उच्च-स्तरीय उपचार” की मांग की।

    मामले के चार दोषियों – अन्य तीनों में अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता – को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है।

    शर्मा की याचिका के बाद, न्यायमूर्ति धर्मेंद्र राणा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, और 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे आगे की सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट किया।

    शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि दोषी कानूनी मुलाकात के दौरान अपनी ही मां और उसे पहचानने में विफल रहे। सिंह ने कहा कि शर्मा को सिर में गंभीर चोटें आई थीं और उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे वे चिंता से ग्रस्त हो गए हैं।

    जेल के एक वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि विनय शर्मा ने रविवार दोपहर एक दीवार के खिलाफ अपना सिर पीटकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी।

    सुरक्षाकर्मियों द्वारा उन्हें फटकार लगाने के बाद उन्हें रोका गया। अधिकारी ने कहा कि दोषी को मामूली चोटें आई थीं, पीटीआई ने बताया। एक अधिकारी ने कहा, “वह स्वभाव से चिड़चिड़ा है और अन्य तीन दोषियों से अलग काम करता है।”

    मौत के वारंट पर सोमवार की सुनवाई के दौरान, अदालत को सूचित किया गया कि शर्मा ने 11 फरवरी को घोषित किया था कि वह भूख हड़ताल पर हैं। उनके वकील ने तब तर्क दिया था कि उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित थे, यह कहते हुए कि उन्हें जेल में हमला किया गया था और सिर में चोटें आई थीं। अदालत ने तिहाड़ के अधिकारियों को दोषी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया था।

    चार दोषियों की फांसी दो बार टल चुकी है। पहली बार 22 जनवरी को मौत का वारंट जारी किया गया था, और फिर दो दोषियों द्वारा दया याचिका दायर करने के कारण 1 फरवरी को स्थगित कर दिया गया था।

    14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विनय शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया। शर्मा ने 29 जनवरी को दया याचिका दायर की थी और इसे 1 फरवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने खारिज कर दिया था।

    16 दिसंबर, 2012 की रात को दिल्ली में एक चलती बस में 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्र के साथ छह लोगों ने बलात्कार किया और बेरहमी से हमला किया था। महिला ने दो सप्ताह बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। गैंगरेप ने राजधानी और देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक अपराधी की जेल में मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग दोषी को किशोर के लिए हिरासत में घर भेज दिया गया और दिसंबर 2015 में रिहा कर दिया गया।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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