दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से पूछा है कि क्या निर्भया मामले के दोषियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिका नामंजूर किए जाने के बारे में सूचित किया गया है या नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है।
अदालत की यह टिप्पणी सरकारी अभियोजक इरफान अहमद द्वारा चारों दोषियों के लिए नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने की मांग के बाद आया है।
उन्होंने कोर्ट को सूचित किया है कि किसी भी फोरम पर कोई याचिका लंबित नहीं है।