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    ‘निजी समाचार टीवी चैनल झूठे दावे करने और निंदनीय सुर्खियों बटोरने से बचें’ : सूचना और प्रसारण मंत्रालय

    सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और निंदनीय सुर्खियों का उपयोग न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने एक विस्तृत परामर्श में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का आह्वान किया है।

    सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मंत्रालय ने भ्रामक और अप्रमाणिक खबरों की रिपोर्टिंग करने वाले टीवी चैनलों को भी नोटिस जारी किया है।

    सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा सुचना साझा किया गया ‘सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक परामर्श जारी किया।’

    मंत्रालय ने कहा हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने events  और incidents को इस तरह से कवरेज किया है जो कि गैर-प्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करता है।

    एडवाइजरी में यूक्रेन-रूसी संघर्ष और विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम दिल्ली की घटनाओं का हवाला दिया गया है जहां टीवी समाचार सामग्री और बहस कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन में पाए गए हैं।

    यूक्रेन-रूस संघर्ष पर रिपोर्टिंग के मामले में मंत्रालय ने पाया है कि चैनल समाचार से असंबंधित निंदनीय सुर्खियां बना रहे हैं और पत्रकार निराधार और मनगढ़ंत दावे कर रहे हैं और दर्शकों को उकसाने के लिए अतिशयोक्ति का उपयोग कर रहे हैं। 

    मंत्रालय ने कहा दिल्ली हिंसा के मामले में कुछ चैनलों ने भड़काऊ सुर्खियों और हिंसा के वीडियो के साथ समाचार प्रसारित किए हैं जो समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते हैं और शांति और कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। चैनलों ने अधिकारियों की हरकतों को सांप्रदायिक रंग देकर सुर्खियां बटोर ली हैं।

    मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा, सांप्रदायिक टिप्पणियों और अपमानजनक संदर्भों वाले प्रसारण बहस के खिलाफ आगाह किया है जो सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़का सकते हैं और बड़े पैमाने पर शांति भंग कर सकते हैं।

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