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    नवाज़ शरीफ

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को शीर्ष अदालत ने मुल्क में मेडिकल इलाज के लिए तीन माह की जमानत दे दी है। 69 वर्षीय नवाज़ शरीफ बीते वर्ष दिसंबर से कोट लखपत जेल में कैद थे। अल अज़ीज़िया स्टील मिल घोटाला मामले में अदालत ने सात वर्ष की सज़ा सुनाई थी।

    नवाज़ शरीफ की जमानत

    जिओ न्यूज़ के मुताबिक मंगलवार को शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने ने नवाज़ शरीफ की अपील को स्वीकार कर लिया और देश में ही कोई भी चिकित्सय इलाज लेने की इजाजत दे दी थी। हालाँकि नवाज़ शरीफ पर पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी है। जेल के बाहर प्रधानमंत्री के समर्थकों का हुजूम इकठ्ठा हुआ था और नवाज़ शरीफ की कार पर फूलो की वर्षा की जाने लगी थी।

    पीएलएमएन के कुछ कार्यकर्ता नवाज़ शरीफ के आवस तक कार के पीछे गए थे। तीन बार प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले शरीफ का इस्तकबाल रावलपिंडी में स्थित उनके निवास जति उमरा में पार्टी नेताओं और परिवार ने किया था। अदालत के आदेश के तहत नवाज़ शरीफ की जमानत में देरी हो आयी क्योंकि जरुरी कागजात जेल नहीं पंहुचे थे।

    वरिष्ठ डॉक्टरों ने नवाज़ शरीफ की गंभीर बीमारी ह्यपरटेंशन, हृदय सम्बन्धी समस्या और गुर्दे की बीमारी के बाबत रिपोर्ट दी थी। शीर्ष अदालत ने इस पर गौर किया था और उन्हें सीमित अवधि की जमानत दे दी थी। अदालत ने शरीफ को तीन माह की जमानत के बाद 35423 डॉलर के दो बांड जमा करने का आदेश दिया है।

    अदालत का शुक्रिया

    पीएमएलएन के नेता शाहबाज़ शरीफ ने जमानत के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि “नवाज़ शरीफ की बिगड़ती सेहत पर गौर फरमाते हुए हालातों पर गंभीरता दिखाने के लिए हम अदालत का शुक्रिया करते हैं। साथ ही राष्ट्र और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं जिनकी दुआओं से यह दिन मुमकिन हो सका है। पार्टी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता नवाज़ शरीफ की सेहत और हाल चाल है।”

    नवाज़ शरीफ के परिवार ने आरोप लगाया की गंभीर स्थिति के कारण भी प्रधानमंत्री इमरान खान पर्याप्त इलाज नहीं मुहैया कर रहे हैं।

    नवाज़ शरीफ को भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पनामा पेपर से सम्बंधित रिश्वतखोरी के आरोप में सात वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई थी। एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज केस, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल केस को भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने 8 सितम्बर 2017 को अदालत के समक्ष रखा था, इसकी कार्रवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने नवाज़ शरीफ को अयोग्य करार दिया था।

    By कविता

    कविता ने राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। वर्तमान में कविता द इंडियन वायर के लिए विदेशी मुद्दों से सम्बंधित लेख लिखती हैं।

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