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    आयकर विभाग

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैशलेस भारत के सपने को आयकर विभाग ने बड़ा सहारा दिया है। आयकर विभाग ने फैसला किया कि देश में अगर कहीं भी दो लाख रूपए से ज्यादा का कैश में लेन देन होता है, तो इसपर जुर्माना देना होगा।

    आयकर विभाग ने एक बयान में बताया कि व्यक्तिगत मामलों में कोई भी इंसान दूसरे इंसान को एक बार में दो लाख से ज्यादा की कैश राशि नहीं दे सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इसपर जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि संपत्ति से सम्बंधित मुद्दों पर एक बार में 20000 रूपए से काम पैसे ही कैश में दिए जाने चाहिए। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में 10000 रूपए से ज्यादा का कैश में लेन देन नहीं होना चाहिए।

    इसके साथ ही आयकर विभाग ने कहा है कि इनमे से किसी भी नियमों का यदि उल्लंघन होता है, तो कोई भी इसकी शिकायत कर सकता है। शिकायत करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।