दीपावाली के मौके पर भारतीय मूल के दो नागरिकों को अवैध तरीक़े से पटाखे फोड़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय मूल के आरोपियों को दो वर्ष के कारावास का दंड दिया गया है। साथ ही दोनो आरोपियों पर एससीजी 2000 और एससीजी 10000 कीमत का जुर्माना भी लगाया है।
सिंगापुर में बिना विभाग के अनुमति लिए पटाखे फोड़ना गैर कानूनी है। इस आरोप में 29 वर्षीय थिअगु सेल्वराजू और 48 वर्षीय शिवा कुमार सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया गया है। खबरों के मुताबिक दोनो आरोपी खतरनाक पटाखे फोड़ रहे थे।
अदालत के दस्तावेज़ के मुताबिक शिवा कुमार ने सोमवार रात को सड़क कर डिवाइडर पर पटाखों का रख दिया था। आरोपी थिअगु उसके साथ मौजूद था।
हालांकि अदालत के दस्तावेजों में इस बात का खुलासा नही किया गया है कि आरोपियों ने मौके पर पटाखे फोड़े थे या नही फोड़े थे। दोनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर किया था। पटाखे फोड़ते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
फेसबुक के पोस्ट के मुताबिक मंगलवार दोपहर को एक ग्रुप से पोस्ट किया गया कि रेस कोर्स रोड पर पटाखे फूटने को तैयार है। इस पोस्ट के बाद सिंगापुर पुलिस हरकत में आ गयी। पोस्ट का अंत लोगो को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हुआ।
यह सड़क सिंगापुर के लिटिल इंडिया पर स्थित है। यहां वीकेंड और छुट्टी के दिन हैकरों भारतीयों का हुजूम लगता है। भारतीय मूल के सिंगापुर निवासियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है और 14 नवंबर तक अदालत में पेश करेगी।