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    नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में रोहतास नगर में पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के मामले में बुधवार को आप विधायक सरिता सिंह को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने आप नेता को बरी करते हुए उन्हें 20,000 रुपये का जमानत बांड भरने को कहा।

    साल 2015 में एक पुलिस अधिकारी से दुर्व्यवहार करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने आप नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

    यह मामला तब शुरू हुआ था जब सरिता सिंह के चालक ने अपनी कार पीछे की और वह कथित तौर पुलिस अधिकारी की बाइक से टकरा गई थी।

    इसके बाद चालक व अधिकारी के बीच बहस हुई, जिसमें विधायक ने हस्तक्षेप किया और कथित तौर पर अधिकारी को अपशब्द कहा।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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