दिल्ली हाइकोर्ट को जवाब देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा है कि वो अपने यात्रियों को मुफ़्त पानी की सुविधा नहीं दे सकता है।
कारण स्पष्ट करते हुए डीएमआरसी ने कहा है कि पानी को लेकर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन पर पानी की ज़िम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड व अन्य एजेंसी की है।
दिल्ली हाइकोर्ट को इस बाबत जानकारी देते हुए डीएमआरसी ने कहा है कि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर पानी 2 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध है।
दिल्ली हाइकोर्ट ने डीएमआरसी के खिलाफ एक अपील की सुनवाई करते हुए डीएमआरसी से पानी की सुविधा को लेकर ये सवाल पूछे थे। जिसका जवाब देते हुए डीएमआरसी ने बताया कि पानी की कीमत को लेकर उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है।
इसके लिए डीएमआरसी ने एक शपथ पत्र दाखिल करते हुए बताया है कि वह अपने यात्रियों को हर तरह से सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने बताया है कि उसके लगभग सभी स्टेशन पर पीने का पानी महज 2 रुपये प्रति ग्लास पर उपलब्ध है।
इसी के साथ डीएमआरसी ने बताया है कि जिन स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर यात्री मेट्रो के कर्मचारियों से मांगी मांग कर पी सकते हैं। इसके लिए उन्हे किसी भी तरह का पैसा नहीं देना होगा।