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    सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के तीन विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। सुनवाई सोमवार को होगी। इन विधायकों ने प्रतिद्वंद्वी नेता और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) के संस्थापक टीटीवी दिनाकरन को समर्थन दिया था।

    तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल ने 30 अप्रैल को अन्नाद्रमुक के तीन विधायकों -ए.प्रभु (कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र), रथिनासाबापति (अरन्थांगी) और वी.टी. कलाइसेल्वन (विरुधाचालम) को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

    इस कार्रवाई के बाद सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उचित कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी।

    द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन ने 30 अप्रैल को विधानसभा सचिव के पास विधानसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव तथा उन्होंने धनपाल के खिलाफ एक वन-लाइन अविश्वास प्रस्ताव भी सौंपा था।

    द्रमुक की ओर से पेश हुए वरष्ठि वकील कपिल सिब्बल ने हैरानी जताई कि कैसे विधानसभा अध्यक्ष तीन अन्नाद्रमुक विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं, जब वह खुद अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे थे।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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