Mon. Dec 23rd, 2024
    इंडियन रेलवे नियम

    रेलयात्री अक्सर टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे की ओर से लगने वाले टिकट रद्दीकरण शुल्क तथा पैसे वापसी को लेकर ज्यादा चितिंत दिखाई देते हैं। आप को बता दें कि हर दिन देश के करीब दो करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। अगर सामान्य परिस्थितियों की बात की जाए तो यात्रियों की ओर ​से बुक कराए टिकटों के पैसे रेलवे वापस नहीं करता है।

    रेलवे नें साल 2017 में रेलवे टिकट रद्दीकरण शुल्क को कम कर दिया है। रेलवे के इन नए नियमों से यात्रियों को काफी हद तक राहत पहुँच सकती है। इन संशोधित नियमों में सामान्य और तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाला चार्ज, पैसे की वापसी, ई-टिकटिंग आदि शामिल है।

    आरक्षित टिकट कैंसिल एवं पैसे वापसी के नियम

    • यदि आपने ट्रेन के प्रस्थान करने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करा दिया है, इस परिस्थिति में प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क लगाया जाएगा।
    • आपने ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान करने से 48-12 घंटें पहले टिकट कैंसिल कराने की सूचना दी है, तो आपके टिकट कैंसिल का चार्ज 25 फीसदी होगा।
    • अगर आपने ट्रेन के प्रस्थान से 12 से लेकर 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने की पुष्टि कर दी है, तो टिकट कैंसिल शुल्क 50 फीसदी निर्धारित किया गया है।
    • ​आरक्षित टिकट का पुनर्भुगतान ट्रेन प्रस्थान करने के 4 घंटे पहले कर दिया जाता है।
    • आरएसी या वेटिंग टिकट रद्द कराने पर ट्रेन के प्रस्थान करने के मात्र 30 मिनट पहले पैसे की वापसी की जाती है।
    • ई-टिकट रद्द कराए जाने के बाद पैसे की वापसी उसी अकांउट में जमा कर दी जाएगी ​जिससे आपने टिकट बुक कराया था।
    • यदि आरक्षित टिकट के अनुसार निर्धारित समय से ट्रेन तीन घंटे के अंदर प्रस्थान नहीं करती है, तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
    • ई टिकट कैंसिलेशन मामले में टीडीआर या टिकट जमा रसीद फाइलिंग की आवश्यकता नहीं है।
      आईआरसीटीसी रिफंड नियमों के अनुसार, निम्नलिखित कारकों के आधार पर अलग-अलग रद्दीकरण शुल्क लगाए जाते हैं, जिनमें किराए की श्रेणी, आवंटन, आरक्षण स्थिति, रद्दीकरण का समय व ट्रेन विलंब आदि की स्थितियां शामिल हैं।

    तत्काल टिकट रिफंड के नियम

    • ट्रेन प्रस्थान होने से 30 मिनट पहले तत्काल आरएसी अथवा वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर पैसा वापस लिया जा सकता है।
    • यदि ट्रेन तीन से घंटे ज्यादा लेट चल रही हो या फिर डायवर्ट हो गई हो, तो आप वैध कारण बताते हुए पैसे वापसी की मांग कर सकते हैं।
    • तत्काल टिकट के दौरान ट्रेन डायवर्ट कर दी गई हो, लेकिन इस रूट में आपका स्टेशन नहीं पड़ता हो तो आप पैसे वापसी की मांग कर सकते हैं।
    • तत्काल टिकट बुक कराने पर सीट नहीं मिलती है, इस परिस्थिति में भी टिकट के पैसे वापस ले सकते हैं।
    • अगर किसी शख्स को बुक टिकट से लोअर क्लास में सफर करने के लिए कहा जाता है, तब किराए में अंतर का अमाउंट वापस दे दिया जाएगा, तत्तकाल चार्ज के ​दौरान लिया गया पैसा भी वापस दे दिया जाएगा।