अमेरिका की अदालत ने एक याचिका की सुनवाई में आदेश दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीटर पर लोगो को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने देश के संविधान का उल्लंघन न किया हो। तीन सदस्यों की जांच पीठ ने निचली अदालत को आदेश दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीटर पर लोगो को कानूनी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोगो को किया ब्लॉक
न्यायधीशों ने लिखा कि “पहला संसोधन किसी सरकारी अधिकारी को, जो सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल अधिकारिक कार्यों के लिए कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उससे ब्लॉक करे क्योंकि इसके जारी लोग अपने विचारो को साझा करते हैं, जिसके अधिकारी असहमत हो सकते हैं।”
न्यायधीशों ने कहा कि “ट्रम्प का ट्वीटर अकाउंट दर्शाता है कि प्रशासन उनके ट्वीट को अधिकारिक बयान के तौर पर साझा करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प अफसरों की नियुक्ति से लेकर प्रशासन की नीतियों तक के ऐलान के लिए निरन्त ट्वीटर अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं।
साथ ही ट्रम्प इस मंच का इस्तेमाल आलोचकों और विदेशी नेताओं पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस मामले की याचिका को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नाइट फर्स्ट अमेंडमेंट इंस्टिट्यूट ने सात ट्वीटर यूजर्स की तरफ से दायर किया था, जिनको ट्रम्प ने इस साईट से ब्लॉक कर दिया था।
न्यायधीशों ने अपने विचार में कहा कि “हम समझते हैं कि इस अकाउंट के अधिकारीयों की प्रवृत्ति अपरिहार्य हैं। अगर एक बार राष्ट्रपति ने इस मंच का चयन कर लिया और इसे लाखों युजर्स और भागीदारियों के साथ जुड़ने का माध्यम बना लिया है तो वह किसी विशेष व्यक्ति को चयनित कर ब्लॉक नहीं कर सकते हैं जो उनके विचारो से असहमत है।”
अमेरिकी संविधान ट्वीटर उपभाक्ताओं को एक-दुसरे को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं देता है, यह अमेरिका के पहले संसोधन का उल्लंघन है।