Wed. Nov 6th, 2024
    टैक्स रिटर्न फाइल

    उन करदाताओं के लिए साकार एक राहत भरी खबर लेकर आई है जिनहोने अभी तक अपना तक रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है। सरकार ने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 15 अक्टूबर कर दिया है जबकि इसके पहले टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी।

    आय कर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन) ने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख को 30 सितम्बर से बढ़ा कर 15 अक्टूबर कर दिया है।

    पिछले वर्ष भी कई लोग समय रहते अपना टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं कर पाये थे, यही कारण है कि इस बार सरकार की ओर से पहले ही ये सूचना जारी कर दी गयी है। इससे उन कर दाताओं को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय से रिटर्न फ़ाइल नहीं कर पाते हैं और उन्हे इसके लिए बाद में परेशान होना पड़ता है।

    ऐसे करदाता जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, या उनकी सालाना शुद्ध आय 50 लाख से अधिक है उन्हे टैक्स ऑडिट में हिस्सा लेना ही होगा।

    सरकारी नियमों के अनुसार टैक्स ऑडिट हर साल 30 सितंबर के पहले जमा हो जानी चाहिए। ऑडिट किसी भी करदाता के खाते की समीक्षा होती है।

    हालाँकि इसके पहले भी कई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये शिकायत की थी कि उनके पास काम की इतनी व्यस्तता है कि वो 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते इस बार आय कर विभाग द्वारा आख़री तारीख से काफी पहले ही ये अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

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