उन करदाताओं के लिए साकार एक राहत भरी खबर लेकर आई है जिनहोने अभी तक अपना तक रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है। सरकार ने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 15 अक्टूबर कर दिया है जबकि इसके पहले टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी।
आय कर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन) ने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख को 30 सितम्बर से बढ़ा कर 15 अक्टूबर कर दिया है।
CBDT extends due dt for filing of Income Tax Returns & audit reports from 30th Sept,2018 to15th Oct, 2018 for all assessees liable to file ITRs for AY 2018-19 by 30.09.2018,after considering representations from stakeholders. Liability to pay interest u/s234A of ITAct will remain
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 24, 2018
पिछले वर्ष भी कई लोग समय रहते अपना टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं कर पाये थे, यही कारण है कि इस बार सरकार की ओर से पहले ही ये सूचना जारी कर दी गयी है। इससे उन कर दाताओं को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय से रिटर्न फ़ाइल नहीं कर पाते हैं और उन्हे इसके लिए बाद में परेशान होना पड़ता है।
ऐसे करदाता जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, या उनकी सालाना शुद्ध आय 50 लाख से अधिक है उन्हे टैक्स ऑडिट में हिस्सा लेना ही होगा।
सरकारी नियमों के अनुसार टैक्स ऑडिट हर साल 30 सितंबर के पहले जमा हो जानी चाहिए। ऑडिट किसी भी करदाता के खाते की समीक्षा होती है।
हालाँकि इसके पहले भी कई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये शिकायत की थी कि उनके पास काम की इतनी व्यस्तता है कि वो 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते इस बार आय कर विभाग द्वारा आख़री तारीख से काफी पहले ही ये अधिसूचना जारी कर दी गयी है।