Mon. Dec 23rd, 2024
    टेलीकॉम कंपनियां

    सरकार मोबाइल ग्राहकों के लिए अब एक नयी सहूलियत लेकर आई है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार अब कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर अपने ग्राहकों को बिना 30 दिन पहले नोटिस दिये उनका नंबर बंद नहीं कर सकेगा।

    इकनोमिक टाइम्स के मुताबिक हाल ही में सरकार के पास शिकायतें आयीं थी कि टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को बिना किसी पूर्व सूचना दिये उनके नंबर को बंद कर देती थी।

    इसी के तहत टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेलीकॉम आयोग के साथ मीटिंग करके बुधवार को एक नया नियम निकाला है। ट्राई के अनुसार सरकार का यह कदम कंपनियों और उसके ग्राहकों दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

    इसी के साथ ट्राई ने बैठक में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के संबंध में भी नए नियम पारित किए हैं। इसी के साथ आयोग ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को भी राहत देते हुए कहा है कि यदि कोई टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी सुविधाओं को आंशिक रूप से बंद करना चाहता है तो ऐसे में उसे अपना लाइसेन्स नहीं जमा करना होगा।

    इसी के साथ आयोग ने टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए बताया है कि यदि कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपने विस्तार के लिए किसी दूसरी कंपनी से स्पेक्ट्रम खरीदना चाहती है, तो ऐसे में उसे ट्राई और टेलीकॉम विभाग को 45 दिन पहले ही सूचित कर देना होगा।

    इसी के साथ ही आयोग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (एसयूसी) को घटा दिया है। मालूम हो कि देश में कुल 262 लाइसेन्सधारी इंटरनेट सेवा प्रदाता है। जिनमे से 15 ने तो महज 2 साल के भीतर ही डॉट के साथ अनुबंध किया है।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *