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पुलिस

रांची, 18 जून (आईएएनएस)| झारखंड की एक अदालत ने झारखंड विकास मोर्चा-प्रजातांत्रिक (जेवीएम-पी) विधायक प्रदीप यादव की यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

देवघर जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीएच) मोहम्मद नसीरुद्दीन ने प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

जेवीएम-पी की एक महिला नेता ने इस साल अप्रैल में यादव के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

यह मामला तब दर्ज किया गया था जब प्रदीप यादव ने गोड्डा सीट से जेवीएम-पी के लोकसभा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था।

By पंकज सिंह चौहान

पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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