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    नई दिल्ली, 6 मई (आईएएनएस)| सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को बड़ी राहत प्रदान करते राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ ने सोमवार को जेपी इन्फ्राटेक (जेआईएल) के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को एनबीसीसी की संशोधित बोली पर विचार करने को कहा।

    पीठ ने मामले में सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट शोधन अक्षमता समाधान की प्रक्रिया जारी रहेगी।

    जेआईएल के शोधन अक्षमता मामले के समाधान की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है। जेआईएल के अग्रणी कर्जदाता आईडीबीआई बैंक समाधान प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर न्यायाधिकरण के पास गया था।

    जेपी इन्फ्राटेक के कर्जदाताओं की समिति की अगली बैठक नौ मई को होगी जिसमें एनबीसीसी की संशोधित बोली पर विचार किया जाएगा।

    बैंक के सूत्रों ने बताया कि इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन ने शुक्रवार को हितधारकों को बैठक के लिए बुलाया था।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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