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    सिगरेट

    देश में जीएसटी लागू होने से कई तरह की वस्तुओं के दामों पर असर पड़ा है। ऐसे में सिगरेट उत्पादन कंपनी आईटीसी के अनुसार जीएसटी लागू होने से सिगरेट की बिक्री पर बड़ा असर पड़ेगा। जीएसटी लागू होने से सिगरेट पर कर बढ़ गया है।

    आईटीसी के एक अधिकारी ने कहा, ‘राजस्व क्षतिपूर्ति उपकर (जीएसटी में राज्यों को होने वाली संभावित राजस्व हानि के लिए लगाया जाने वाला उपकर) को बढ़ाए जाने से सिगरेट पर अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ा है और यह देश में सिगरेट की पूरी वैध बिक्री प्रणाली को बिगाड़ देगा। जीएसटी परिषद ने प्रति हजार सिगरेट पर राजस्व क्षतिपूर्ति उपकर का दायरा 485 रुपये से 792 रुपये तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा अन्य श्रेणी जैसे कि 75 मिलीमीटर से ज्यादा लंबी (फिल्टर की लंबाई सहित) सिगरेट पर उपकर का मूल्यानुसार घटक 31% तक बढ़ा दिया गया है।’

    जाहिर है जीएसटी लागू होने से सिगरेट के करों में वृद्धि हुई है। इससे सिगरेट की बिक्री पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।