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    सस्ती की गई वस्तुओं की सूची

    9 तथा 10 नवंबर को गुवाहाटी में आयोजित जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में कुल 178 वस्तुओं को 28 फीसदी के स्लैब से घटाकर 18 फीसदी के स्लैब में कर दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार जीएसटी की यह नई दरें 15 नवंबर से मान्य हैं। जीएसटी मीटिंग के बाद दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट,शैम्पू तथा रेस्टोरेंट आदि की सेवाएं बिल्कुल सस्ती कर दी गई है। आइए हम सूची के माध्यम से देखें कि कौन सी वस्तु कितने फीसदी की जीएसटी स्लैब में रखी गई है।

    28 प्रतिशत स्लैब में आनी वाली वस्तुएं:

    आप को जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की काउंसिल मीटिंग के बाद 28 फीसदी की श्रेणी में 228 वस्तुएं नहीं बल्कि मात्र 50 वस्तुएं रखी गई हैं।
    ये 50 वस्तुएं निम्नलिखित हैं…
    एयर कंडीशनर, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, परफ्यूम, सिगरेट, पान मसाला, पेंट, सीमेंट, विमान, दोपहिया वाहन, कार, वॉशिंग मशीन जैसी अन्य वस्तुओं को ही 28 फीसदी की श्रेणी में रखा गया है।

    18 फीसदी स्लैब में वस्तुएं:

    आप निम्नलिखित वस्तुओं को क्रमबद्ध देख रहें हैं, इन्हें 28 फीसदी की श्रेणी से 18 फीसदी के जीएसटी स्लैब में लाया गया है।

    • इलेक्ट्रिक सामान
      इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, कैबिनेट, पैनल, इंसुलेटेड कंडक्टर, केबल,वायर, इलेक्ट्रिक प्लग, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, फ्यूज, रिले, स्विच, सॉकेट, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, लोहे की पेटी, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान।
    •  होम गुड्स
      ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, सूटकेस, हैंडबैग आदि।
    • ब्यूटी केयर
      हेयर डाई, हेयर क्रीम, शैंपू, डियोड्रेंट, शेविंग के सामान, मेकअप के सामान, परफ्यूम आदि।
    • सेनेटरी वेयर
      प्लास्टिक के सामान, सिंक, शॉवर, सीट्स के सामान, पंप्स, वॉशबेसिन, कंप्रेसर, फैन, सिरेमिक टाइल्स, बोर्ड, सीट्स आदि।
    • डेली यूज
      रेजर और रेजर ब्लेड, डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान आदि।
    • फर्नीचर यूज के सामान
      प्लाईवुड, लकड़ी के बने सामान, गद्दे और बिस्तर, लकड़ी के फ्रेम, फर्नीचर, पार्टिकल/फाइबर बोर्ड आदि।
    • घर निर्माण के समान
      कंक्रीट और कृतिम पत्थर के सामान, वॉल पेपर, सीमेंट, ग्रेनाइट के बने सामान आदि।
    • होम एप्लाइंसेज
      स्टोव, कटलरी, कुकर, कपड़े, नॉन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लाइंस संगमरमर, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, चमड़े के कपड़ों के सामान, ग्लास के सभी प्रकार के सामान आदि।
    • इलेक्ट्रॉनिक हैवी मशीन
      अग्निशमक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन लोडर, बुलडोजर्स, एस्केलेटर,रोड रोलर्स, कूलिंग टॉवर आदि।
    • मनोरंजन से जुड़ी वस्तुएं
      टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, रेडियो, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान आदि।
    • अन्य वस्तुएं
      वसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम,पत्ते और कृत्रिम फल, कृत्रिम फूल, कोको बटर, चश्में और दूरबीन, रबर ट्यूब और रबर की बनी वस्तुएं आदि।

    12 फीसदी जीएसटी स्लैब में वस्तुएं:

    इन निम्नलिखित वस्तुओं को 18 फीसदी के स्लैब से घटाकर 12 फीसदी के स्लैब में लाया गया है…
    कॉटन के बने हैंड बैग, शॉपिंग बैग, टोपीजूट, सुगर क्यूब, रिफाइंड सुगर, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता, मधुमेह रोगियों के काम आने वाला भोजन, प्रिंटिंग इंक, कृषि, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, बागवानी, सिलाई मशीन के सामान आदि।