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    जीएसटी

    जो लोग सितंबर माह की बिक्री से संबन्धित जीएसटी रिटर्न अभी तक दाख़िल नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है।

    केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने रविवार को सूचना जारी करते हुए बताया है कि सितंबर माह की बिक्री के संबंध में भरा जाने वाले GSTR-3B रिटर्न की अवधि को बढ़ाकर अब 25 अक्टूबर कर दिया गया है।

    इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने भी सूचना जारी करते हुए बताया है कि जुलाई-2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावे के लिए भी अंतिम तारीख का निर्धारण 25 अक्टूबर किया गया है।

    सीबीआईसी ने अपनी इस सूचना के लिए बकायदा प्रेस रिलीज़ जारी करने के साथ ही सीबीआईसी ने इसके लिए ट्वीट भी किया है-

    हालाँकि जीएसटी पोर्टल में लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियों के चलते लोग आसानी से अपना जीएसटी दाख़िल नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते व्यापार संगठन सीएआईटी ने रविवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिख कर सितंबर माह के जीएसटी रिटर्न को भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा कर 31 दिसंबर करने का अनुरोध किया है।

    वहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए अवधि बढ़ाए जाने के लिए भी वित्त मंत्रालय ने बकायदा ट्वीट कर इसकी सूचना जारी की है-

    वहीं इसके पहले आयकर विभाग ने भी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया था। इसके लिए आयकर विभाग ने भी ट्वीट कर स्पष्ट जानकारी दी है-

    मालूम हो कि देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसके तहत उत्पादक या विक्रेता को हर महीने का GSTR-3B यानि जीएसटी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक दाख़िल करना होता है।

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