जो लोग सितंबर माह की बिक्री से संबन्धित जीएसटी रिटर्न अभी तक दाख़िल नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने रविवार को सूचना जारी करते हुए बताया है कि सितंबर माह की बिक्री के संबंध में भरा जाने वाले GSTR-3B रिटर्न की अवधि को बढ़ाकर अब 25 अक्टूबर कर दिया गया है।
इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने भी सूचना जारी करते हुए बताया है कि जुलाई-2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावे के लिए भी अंतिम तारीख का निर्धारण 25 अक्टूबर किया गया है।
सीबीआईसी ने अपनी इस सूचना के लिए बकायदा प्रेस रिलीज़ जारी करने के साथ ही सीबीआईसी ने इसके लिए ट्वीट भी किया है-
Press Release – Extension of due date to October 25, 2018 for furnishing return in the Form GSTR-3B for the month of September 2018. pic.twitter.com/7vH1YcJAlO
— CBIC (@cbic_india) October 21, 2018
हालाँकि जीएसटी पोर्टल में लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियों के चलते लोग आसानी से अपना जीएसटी दाख़िल नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते व्यापार संगठन सीएआईटी ने रविवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिख कर सितंबर माह के जीएसटी रिटर्न को भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा कर 31 दिसंबर करने का अनुरोध किया है।
वहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए अवधि बढ़ाए जाने के लिए भी वित्त मंत्रालय ने बकायदा ट्वीट कर इसकी सूचना जारी की है-
On account of apprehensions by trade & industry relating to last date for availment of ITC for the period July 2017 to March 2018 &:with a view to give more time for the same, the last date for furnishing GSTR-3B for Sept.,2018 is being extended up to 25th Oct.2018.@PIB_India
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 21, 2018
वहीं इसके पहले आयकर विभाग ने भी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया था। इसके लिए आयकर विभाग ने भी ट्वीट कर स्पष्ट जानकारी दी है-
CBDT further extends due dt for filing of IT Returns & audit reports from 15th Oct,2018 to 31st Oct, 2018 for all assessees liable to file ITRs for AY 2018-19 by 30.09.2018,after considering representations from stakeholders. Liability to pay interest u/s234A of ITAct will remain
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 8, 2018
मालूम हो कि देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसके तहत उत्पादक या विक्रेता को हर महीने का GSTR-3B यानि जीएसटी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक दाख़िल करना होता है।