सरकार नें जीएसटी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। इसके मुताबिक 1 अक्टूबर से टीडीएस और टीसीएस जीएसटी के दायरे में शामिल हो जायेंगे।
केंद्र के जीएसटी नियमों के अनुसार, निर्धारित संस्थाएं किसी भी प्रकार के पदार्थ के भुगतान, जो 2.5 लाख से अधिक हो, पर 1 फीसदी टीडीएस चुकाएगी। इसके अलावा सभी राज्य अपनी नियमों के अनुसार टीडीएस वसूल करेंगें।
अबसे ई-कॉमर्स कंपनियां भी किसी भी व्यापारी को भुगतान करते समय 1 फीसदी टीडीएस जीएसटी के दायरे में देंगें। राज्य भी नियमों के दायरे में 1 फीसदी टीसीएस ले सकते हैं।
टैक्स से जुड़े अधिकारी अभिषेक जैन के मुताबिक, “ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार के इन निर्देशों का पालन करने के लिए अपनी प्रणाली में बदलाव करने होंगें, जिससे वह 1 अक्टूबर से इन सभी नियमों का पालन कर सके। सरकारी ऑडिट आने के बाद अब इन कंपनियों को जल्द ही तैयारियां करनी होंगीं।”
एएमआरजी के सदस्य रजत मोहन नें बताया कि सरकार नें टीडीएस के लिए निर्धारित संस्थाओं और टीसीएस के लिए निर्धारित ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दे दिए हैं, जिनसे वे 1 अक्टूबर 2018 से उनपर अमल कर सकें।
मोहन नें आगे कहा, “इन नए बदलावों की वजह टैक्स में इजाफा होगा और जो डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।”
जाहिर है सरकार नें पिछले साल 1 जुलाई से जीएसटी को लागू किया था, जिसके अंतर्गत दर्जनों टैक्स को एक टैक्स में शामिल किया था।
शुरुआत में व्यापारियों को दिक्कत ना हो, इस कारण से टीडीएस और टीसीएस को इससे बाहर रखा गया था। सरकार नें पहले टीडीएस और टीसीएस को लागू करने के लिए 1 जुलाई 2018 की तारीख दी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर इसे 1 अक्टूबर कर दिया है।
सुचना स्त्रोत: मनीकंट्रोल