Wed. Nov 6th, 2024
    जीएसटी बदलाव

    केंद्र सरकार ने आज जीएसटी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक को सम्बोधित वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। इस दौरान जीएसटी को लेकर नए नियमों की घोषणा की गयी। इसके अंतर्गत छोटे व्यापारियों को हर महीने टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अबसे वे हर तीन महीने में टैक्स भर सकते हैं।

    इसके अलावा सरकार ने रेस्टोरेंट में खाने पर भी जीएसटी को कम कर दिया है। पहले जहाँ बाहर खाने पर 18 फीसदी टैक्स लगता था, वह अब घटकर 12 फीसदी हो गया है। इसके साथ ही छोटे कर्मचारी जिनका सालाना व्यापार 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें अब हर महीने जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। इस योजना के जरिये लगभग 90 फीसदी व्यापारियों को राहत मिलने के आसार हैं।

    इसके साथ ही हाथ से बानी हुई चीज़ों पर से जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया है। इसके अलावा कई चीज़ों को सबसे बड़े टैक्स दर यानी 28 फीसदी से घटाकर कम दर में डाल दिया है।

    बाहर खाना खाने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। अबसे किसी भी ऐसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पर सिर्फ 12 फीसदी टैक्स देना होगा। इससे पहले 18 फीसदी जीएसटी लगा करता था।

    इसके अलावा सरकार ने कई खाद्य पदार्थों से टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इनमे आयुर्वेद दवाईयां, घरेलु निर्मित नमकीन, खाकरा एवं अन्य पदार्थों को पांच फीसदी टैक्स के अंतर्गत कर दिया है। इसके साथ ही हस्त सेवाएं जैसे बुनाई, छपाई और जवाहरात को भी पांच फीसदी टैक्स के अंतर्गत कर दिया है।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।