सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता की याद में चेन्नई के मरीना बीच पर स्मारक बनाने की योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है।
अधिवक्ता रवि ने रोक लगाने की मांग की थी, जिसे पहले जनवरी में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।
जाहिर है जयललिता की मौत के बाद उनके परिवार के लोग और उनके समर्थकों नें मांग की थी कि उनका स्मारक चेन्नई के मरीन बीच पर बनाया जाए।