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    राजधानी की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2008 के जयपुर सीरियल विस्फोट मामले में दोषी चार आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई। इस विस्फोट में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हो गए थे।

    बुधवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने विस्फोट के पांच आरोपियों में से चार को दोषी करार दिया था। ये विस्फोट जयपुर में 13 मई, 2008 को आठ जगहों पर हुए थे।

    कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सहफर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राज द्रोह व विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) व विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी शहबाज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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