चुनाव आयोग ने कहा हैं क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर को बिना अनुमति राजनीतिक रैली करने पर कार्यवाई का सामना करना होगा।
चुनाव आयोग ने पूर्वी दिल्ली के रिटर्निंग ऑफिसर से गंभीर के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा।
अपने राजनीतिक जीवन के कुछ ही दिनों में, गौतम गंभीर मे खुद को पहले से ही विवादों के केंद्र में पाया हैं। चुनाव आयोग का यह आदेश आम आदमी पार्टी की आतिशी केगांभीर के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद जिसमें उन पर दो वोटर आई डी कार्ड रखने का आरोप हैं- एक करोल बाग से और अन्य राजेंद्र नगर से।
उन्होंने दावा किया कि गंभीर ने अपना नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर को दिए हलफनामें में कहा था कि वह करोल बाग से भी वोट देने के लिए पंजीकृत हैं, जो कि जनप्रतिनिधित्व कानून धारा 125ए के तहत दंडनीय हैं साथ ही 6 महीने की जेल भी हैं।
गंभीर ने 22 मार्च को भाजपा में शामिल होने के बाद कहा था कि वह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रभावित हैं।
भाजपा ने गंभीर को पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा हैं।
दिल्ली कोर्ट गंभीर के खिलाफ आपराधिक शिकायत के मामले में 1 मई को सुनवाई करेगी।
पूर्वी दिल्ली से नामांकन दाखिल करने से पहले गौतम गंभीर ने मंगलवार को दिल्ली में एक विशाल रोड शो किया था। भाजपा ने सांसद महेश गिरि के स्थान पर गौतम गंभीर को मैदान में उतारा हैं।
दिल्ली के सात लोकसभा क्षेत्र में 12 मई को मतदान होने हैं। मतों की गिनती 23 मई को होगी।