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    CHIDAMBARAM

    नई दिल्ली, 26 अप्रैल| पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति की एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत एक विशेष अदालत ने छह मई तक के लिए बढ़ा दी।

    अदालत ने महीने में चौथी बार चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत अवधि बढ़ाई है।

    अदालत ने इसके पहले 18 फरवरी को भी इसी तरह के आदेश जारी किए थे, जिसे बाद में आठ मार्च और फिर 25 मार्च और उसके बाद 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया था।

    केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कार्ति चिदंबरम को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए 2006 में कैसे मंजूरी मिल गई, जब उनके पिता केंद्रीय वित्तमंत्री थे।

    ईडी ने 25 अक्टूबर, 2018 को मामले में एक आरोप-पत्र दाखिल किए थे, जिसमें उनका और कुछ अन्य लोगों के नाम थे।

    पिछली जुलाई में सीबीआई ने 18 लोगों के खिलाफ एक और आरोप-पत्र दाखिल किए थे।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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