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    घर के मुखिया की सहमति से आधार में दर्ज पते में ऑनलाइन सुधार करने में मिलेगी सहायता

    भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नागरिकों के अनुकूल एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत, उन्हें घर के मुखिया (HoF) की सहमति से आधार में दर्ज पते में ऑनलाइन सुधार करने में सहायता मिलेगी। देश के भीतर विभिन्न वजहों से शहरों और कस्बों को पलायन करने वाले लोगों को देखते हुए, यह सुविधा देश के लाखों लोगों के लिए लाभकारी होगी।

    आधार में HoF आधारित ऑनलाइन पते में सुधार की सुविधा से बच्चों, जीवनसाथी, अभिभावकों आदि ऐसे संबंधियों को काफी सहायता मिलेगी, जिनके पास अपने नाम पर दस्तावेज नहीं होते हैं।

    ऐसा राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेज जमा करके भी किया जा सकता है, जिनमें आवेदक और HoF का नाम और उनके बीच के संबंध का उल्लेख है। इसके लिए HoF को ओटीपी के जरिये प्रमाणित करना होगा। संबंध के प्रमाण से जुड़ा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, UIDAI के द्वारा सुझाए गए प्रारूप में HoF को एक स्व-घोषणा UIDAI के पास जमा करनी होती है।

    यह विकल्प UIDAI द्वारा निर्धारित किसी भी वैध पते के प्रमाण का उपयोग करते हुए मौजूदा पते में सुधार की सुविधा के अतिरिक्त होगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HoF हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।

    ‘माई आधार’ पोर्टल में एक नागरिक पते में ऑनलाइन सुधार करते समय इस विकल्प को चुन सकता है। इसके बाद, निवासी को एचओएफ की आधार संख्या दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी सिर्फ पुष्टि करनी होगी। एचओएफ की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए एचओएफ के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

    एचओएफ की आधार संख्या की सफलतापूर्वक पुष्टि होने के बाद, नागरिक को संबंध के प्रमाण से जुड़ा दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत होगी।

    इस सेवा के लिए 50/- रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। सफल भुगतान पर, नागरिक के साथ एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) साझा की जाएगी और पते के अनुरोध से जुड़ा एक एसएमएस एचओएफ को भेजा जाएगा। एचओएफ को सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर माई आधार पोर्टल में लॉग इन करके अपनी सहमति देनी होगी और इसके बाद अनुरोध पर कोई कार्यवाही की जाएगी।

    यदि एचओएफ अपना पता साझा करने से इनकार कर देता है या SRN जारी होने के 30 दिन के भीतर उसे स्वीकार या इनकार नहीं करता है तो अनुरोध को बंद कर दिया जाएगा।

    इस विकल्प के माध्यम से पता अपडेट करने की कोशिश करने वाले नागरिक को एक एसएमएस के माध्यम से अनुरोध के बंद होने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। यदि अनुरोध बंद हो जाता है या एचओएफ की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है या प्रक्रिया के दौरान अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदक को धनराशि वापस नहीं की जाएगी।

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