देश में जी.एस.टी. लागू से हर तरह की चीज़ों के लेन-देन में बदलाव आ गया है। आज सरकार ने घर का सोना बेचने पर लगने वाले टैक्स पर भी सफाई दी है। सरकार ने अनुसार घरेलु सोना या अन्य जेवर बेचने पर आपको तीन फीसदी जी.एस.टी. देना होगा।
जाहिर है 1 जुलाई से लागू हुए जी.एस.टी. के बाद से घरेलु सोने के लेन-देन पर लगने वाले टैक्स पर कोई साफ़ जानकारी नहीं थी। इस कारण वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयां जारी करते हुए इस मामले पर सफाई दी।
ऐसे लगेगा जेवरों पर जी.एस.टी.
अगर आप घरेलु सोना बेचने जाते हैं तो इसमें आपको तीन फीसदी जी.एस.टी. देना होगा। यानी अगर आप 1 लाख रूपए का सोना बेचते हैं तो आपको 3 हज़ार रूपए टैक्स के तौर पर देने होंगे।
जेवर मरम्म्त पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स
अगर आप जेवरों की मरम्मत या और किसी काम के लिए जाते हैं तो आपको होने वाले खर्च पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। यानी अगर आपका बिल 100 रूपए का होता है, तो आपसे 105 रूपए लिए जाएंगे।