गुरूवार को गोवा के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है। यदि अब कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है तो जुर्माने के साथ साथ उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।
ये हैं नए नियम :
अब से यदि कोई एक व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 2000 रूपए का जुर्माना देना पद सकता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को तीन महीने जेल में काटने पड़ सकते हैं।
इसके अलावा यदि किसी समूह को सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस समूह को 10000 रुपयों का जुर्माना देना होगा। राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने पुष्टि की कि जुर्माना को समायोजित करने के लिए पर्यटक व्यापार अधिनियम में संशोधन किया गया है।
पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर का बयान :
पर्यटन मंत्री मनोहर अजगान्व्क्रने मीडिया को बताया “हम यह संशोधन उन लोगों के लिए लाए हैं जो समुद्र तट पर बोतलें तोड़ते हैं, (और) सार्वजनिक स्थानों जैसे समुद्र तटों में शराब पकाते हैं और पीते हैं। ऐसा नियम बन्ने के बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी।”
इसके साथ उन्होंने यह भी कहा “अबसे सार्वजानिक स्थल जैसे बीच पर कोई शराब नहीं पी पायेगा ना ही कोई खुले मिएँ खाना बना पायेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 2000 रुपयों तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति जुर्माना देने से मन करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।”
यदि नियम तोड़ने वाले व्यक्ति की फोटो खींचकर रिपोर्ट की जाती है तो उस पर जल्द ही कार्यवाही की जायेगी।
पर्यटकों में आई 40 प्रतिशत की गिरावट :
सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और खाना पकाने के लिए लोगों को ठीक करने के लिए संशोधन राज्य के लिए एक बहुत ही नाजुक अवस्था में आया है – ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ गोवा अपनी खराब पर्यटन नीतियों के लिए सरकार की आलोचना करता रहा है और इस महीने की शुरुआत में 2018-2019 को सबसे खराब बताया गया है। पिछले वर्ष गोवा में पर्यटकों की संख्या में 40 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गयी।