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    गृह मंत्रालय ने सितंबर में जारी एक अध्यादेश के अनुसार राज्यों से ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख कर गृह मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है।

    इस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अध्यादेश 2019 को 18 सितंबर को लागू किया गया था। इसके तहत उत्पादों के उत्पादन, ब्रिकी और खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया था।

    अध्यादेश के अनुभाग 4 और 5 में ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं इसके उल्लंघन से संबंधित सजा का प्रावधान अनुभाग 7 और 8 में हैं।

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