Tue. Nov 5th, 2024
    गुमाश्ता लाइसेंस, आसानी से खुलेंगी दुकानें

    महाराष्ट्र सरकार गुमाश्ता लाइसेंस में बदलाव करने जा रही है। आप को जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप अपनी दुकान खोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सरकार से शॉप ऐंड इस्टैब्लिशमेंट (गुमाश्ता) लाइसेंस लेना होगा। महाराष्ट्र सरकार के शॉप ऐंड इस्टैब्लिशमेंट (गुमाश्ता) लाइसेंस के नए नियमों के मुताबिक जिन शॉप्स में दस से कम कर्मचारी काम करत हैं, उन्हें यह लाइसेंस स्वीकृत कराने की कोई जरूरत नहीं होगी।

    हांलाकि राज्य सरकार से इस बारे में अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। महाराष्ट्र के कारोबारी संगठनों ने इस अपनी बड़ी जीत बताया है, यही नहीं कारोबारी संगठनों ने एक राज्य एक लाइसेंस व्यवस्था लागू करने की मांग की है। गौरतलब है कि गुमाश्ता लाइसेंस को हर साल 16 दिसंबर से पहले ही रिन्यू कराना अनिवार्य होता है, ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों को जुर्माना अदा करना पड़ता है।

    फेडेरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के संगठन उपाध्यक्ष जितेंद्र शाह ने मुताबिक गुमाश्ता लाइसेंस नियमों में बदलाव की यह जानकारी राज्य के श्रम मंत्री शंभाजी पाटिल ने फोन पर अध्यक्ष विनेश मेहता को दी है। आप को जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही महाराष्ट्र के कारोबारियों का गुमाश्ता लाइसेंस नियमों में छूट दी गई है, इन कारोबारी संगठनों ने एक राज्य एक लाइसेंस जैसे मांग की मुहिम तेज कर दी है। ​

    फॉम के उपाध्यक्ष जितेंद्र शाह के अनुसार, सरकार दुकान खोलते समय करोबारी से लाइसेंस की पूरी फीस एक साथ प्राप्त कर ले, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान भी नहीं होगा और राज्य में कारोबार करना आसान हो जाएगा।

    गुमाश्ता लाइसेंस के आॅनलाइन प्रक्रिया

    गुमाश्ता लाइसेंस के लिए पोर्टल पर आवेदन पत्र करने के बाद संबंधित विभाग संबंधित विभाग एसएमएस के जरिए डॉकेट नंबर तथा पासर्वड उपलब्ध कराएगा। इन दोनों नंबरों का उपयोग कर आवेदनकर्ता आॅनलाइन गुमाश्ता लाइसेंस बनवा सकता है। इसके लिए कारोबारी को सबसे पहले जनरेटेड फार्म ए, दो पासपोर्ट साइज फोटो, दुकान की फोटो, कारोबारी का पहचान पत्र, दुकान स्थापना के पते का प्रमाण पत्र, निवास स्थल का प्रमाणित पता, आधार कार्ड, निर्धारित शुल्क चालान आपलोड करना होगा।